-संवाददाता-
बिलासपुर,15 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर प्रेस क्लब के चुनाव रद्द करने के मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए राज्य शासन,पंजीयक, सहायक पंजीयक व अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। सभी को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार,19 सितंबर 2025 को प्रेस क्लब का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें दिलीप यादव सहित अन्य पदाधिकारी निर्वाचित हुए थे। चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए पराजित उम्मीदवारों ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर सहायक पंजीयक ने बिना विस्तृत जांच के चुनाव रद्द करने की अनुशंसा कर दी। इसके आधार पर रजिस्ट्रार ने 18 नवंबर 2025 को चुनाव निरस्त कर नए चुनाव कराने का आदेश जारी किया। मामले में अपील के दौरान यह तथ्य सामने आया कि चुनाव रद्द करने की अनुशंसा कानून के अनुरूप नहीं थी। साथ ही जिस धारा का उपयोग किया गया,वह निजी संस्थाओं पर लागू नहीं होती। यह भी पाया गया कि निर्णय लेने से पहले संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर नहीं दिया गया,जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसके बाद दिलीप यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रजिस्ट्रार व अपीलीय अधिकारी के आदेश को चुनौती दी। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की अदालत में हुई, जहां कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रेस क्लब का चुनाव रद्द करने का निर्णय वैध था या नहीं।
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