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बिलासपुर@हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,13 साल पुरानी राजस्व उप निरीक्षक की नियुक्ति रद्द

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बिलासपुर,13 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के भाटापारा नगर पालिका परिषद में राजस्व उप निरीक्षक पद पर 2013 में की गई नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। अदालत ने माना कि चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई थीं और पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया। मामला वर्ष 2012 का है, जब 16 नवंबर को नगर पालिका परिषद भाटापारा द्वारा राजस्व उप निरीक्षक (अनारक्षित) पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस पद के लिए स्नातक और पीजीडीसीए अनिवार्य योग्यता निर्धारित की गई थी। भाटापारा निवासी देवेंद्र कुमार साहू ने निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन जब पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई, तो उनका नाम किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद 23 मार्च 2013 को नियुक्ति आदेश जारी करते हुए सतीश सिंह चौहान को राजस्व उप निरीक्षक पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर देवेंद्र कुमार साहू ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ईशान सलूजा ने अदालत में तर्क दिया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता का आवेदन विधिवत प्राप्त हुआ था।


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