नई दिल्ली,16 मार्च 2026। चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को असम,केरल एवं पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव और गोवा, कर्नाटक,नगालैंड एवं त्रिपुरा की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। इसी के साथ इन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी। चुनाव आयोग ने बतया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारियों को आचार संहिता तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। एमसीसी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगा। आयोग ने सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति से चुनावी डिफेसमेंट हटाने,सरकारी गाड़ी या घर का गलत इस्तेमाल रोकने और सरकारी खर्च पर विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने नागरिकों की निजता का रोकने के लिए आम लोगों के घरों के बाहर कोई प्रदर्शन या धरना देने पर रोक लगाई है। और मालिक की सहमति के बिना जमीन, इमारत या दीवारों का इस्तेमाल झंडे,बैनर या पोस्टर के लिए इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई है। आयोग ने शिकायतों के लिए आयोग ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है,जिसमें 1950 कॉल सेंटर नंबर का प्रयोग किया जाएगा। इसके जरिए आम नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज करा पाएंगे। इसके अलावा नागरिक और राजनीतिक दल सी-विजिल ऐप का इस्तेमाल करके एमसीसी उल्लंघन की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वॉड और 5200 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीम तैनात की गई हैं। आयोग ने बताया कि राजनीतिक दलों को मीटिंग और जुलूस से पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करना होगा ताकि ट्रैफिक और सुरक्षा का इंतजाम किया जा सके। लाउडस्पीकर और अन्य सुविधाओं के लिए जरूरी अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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