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नई दिल्ली@देश के कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद,गैस नहीं मिल रही

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होटल-रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत,आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू
नई दिल्ली,10 मार्च 2026। केंद्र सरकार ने देशभर में ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955’ लागू कर दिया है। हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। गैस किल्लत को देखते हुए दिल्ली मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश,राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट्स और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है। छोटे होटल और भोजनालय चलाने वालों ने सरकार से कहा है कि सप्लाई बहाल की जाए।
कमोडिटी एक्ट लागू होने के
बाद 4 कैटेगरी में गैस बंटेगी

  • पहली कैटेगरी (पूरी सप्लाई)ः इसमें आपके घर की रसोई गैस और गाडि़यों में डलने वाली सीएनजी आती है। इन्हें पहले की तरह पूरी गैस मिलती रहेगी।
  • दूसरी कैटेगरी (खाद कारखाने)ः खाद बनाने वाली फैक्टि्रयों को करीब 70′ गैस दी जाएगी। बस उन्हें यह साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही हुआ है।
  • तीसरी कैटेगरी (बड़े उद्योग)ः नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय की फैक्टि्रयों और दूसरे बड़े उद्योगों को उनकी जरूरत की लगभग 80′ गैस मिलेगी।
  • चौथी कैटेगरी (छोटे बिजनेस और होटल)ः शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट को भी उनकी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80′ गैस दी जाएगी।
    क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम?
    एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 एक ऐसा कानून है, जो सरकार को यह ताकत देता है कि वह किसी भी जरूरी चीज जैसे- अनाज, दालें, खाने का तेल, दवाइयां या ईंधन की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल कर सके। इसे आसान भाषा में ‘जमाखोरी रोकने वाला कानून’ कह सकते हैं।
    कभी किसी चीज की कमी होने लगती है या उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, तो सरकार इस कानून को लागू कर देती है। इसके तहत व्यापारियों के लिए स्टॉक की एक लिमिट तय कर दी जाती है कि वे एक सीमा से ज्यादा सामान गोदामों में नहीं भर सकते।

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