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बलरामपुर@राजस्व विभाग की सलिप्ता से पुनर्वास की भूमि पर दबंगो का कब्जा

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दबंगों ने बैंकों से ऋण लेकर शासन की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं भूमि स्वामी ने आयुक्त,कलेक्टर,एसपी से ज्ञापन देकर की शिकायत


-संवाददाता-
बलरामपुर,07 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।
जानकारी के अनुसार बलरामपुर जिले के रामानुजगंज राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेहरू नगर निवासी गोपाल हलदार ने सरगुज़ा आयुक्त,पुलिस महानिरीक्षक, बलरामपुर कलेक्टर,एसपी,एसडीएम,थाना,तहसील कार्यालय को ज्ञापन सौंपकर कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की संलिप्तता से पुनर्वास की भूमि को दबंगो ने अपने नाम नामांतरण कराकर बैंक से ऋण लेकर शासन की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। प्राथी गोपाल हलदार ने ज्ञापन सौंपकर कहा कि ग्राम नेहरू नगर स्थित खसरा नम्बर 175 रकबा 2.02 हेक्टेयर की भूमि पटवारी हल्का नम्बर 41 राजस्व निरीक्षक मंडल तहसील रामानुजगंज के अंतर्गत आता है उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में भगतचंद पुत्र सुखचंद के नाम पर शासन के पुनर्वास योजना के तहत दर्ज था। भगतचंद पिता सुखचद बांग्लादेशी नागरिक था, जिसे भारत सरकार ?द्वारा बांग्लादेशी पुनर्वास योजना 1971 के अंतर्गत उक्त भूमि खसरा नम्बर 175 रकबा 2.0200 हेक्टेयर का पट्टा शासन द्वारा पनर्वास योजना के तहत प्रदान किया गया था। कुछ ही समय पश्चात भगतचंद अपने परिवार सहित पुनः बांग्लादेश लौट गया और फिर कभी भारत वापस नहीं आया। भगतचंद के देश वापस चले जाने के बाद उक्त पुर्नवास भूमि को फर्जी तरीके से हल्का पटवारी एवं अन्य राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम नेहरू नगर रामानुजंगज निवासी 42 वर्षीय बसंती पति परितोष हलदार, 45 वर्षीय परितोष हलदार पिता खोखन हलदार, 23 वर्षीय अनुप हलदार पिता परितोष हलदार, 25 वर्षीय उत्तम हलदार पिता परितोष हलदार व 35 वर्षीय सत्तो मंडल पिता चारू मंडल ने बसंती पति परितोष हलदार के नाम पर 2022 में दर्ज करा लिया और बसंती द्वारा उक्त भूमि पर अपने नाम पर बैंक से ऋण लेकर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया जा रहा है। ज्ञात हो कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013’ के प्रावधानों के अनुसार जब कोई व्यक्ति पुनर्वासित भूमि छोड़कर वापस अपने देश वापस चला जाता है तो वह भूमि सरकार की संपत्ति बन जाती है तथा सरकार को उसका पुनः आवंटन करने का अधिकार होता है या अन्य शासन की परियोजना हेतु भूमि को रिर्जव रखा जाता है। उक्त परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति पुनर्वास भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज कराकर निजी लाभ लेता है तो यह कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
ज्ञापन कर्ता ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की
ज्ञापन कर्ता गोपाल जलदार ने उक्त पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए केस दर्ज कराने की मांग की है। उक्त मामले में कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने कहा कि शिकायत मिली है जांच कराई जाएगी जांच उपरांत गलत पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।


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