बिलासपुर,17 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों में सालाना साढ़े 5 लाख रुपए से अधिक फीस वसूले जाने के खिलाफ एक छात्रा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभुदत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों समेत अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। मेडिकल छात्रा प्रतीक्षा जांगड़े ने एडवोकेट हमीदा सिद्दिकी के जरिए दाखिल याचिका में बताया कि कई निजी मेडिकल कॉलेज छात्रों से लगभग 5.5 लाख रुपए सालाना फीस ले रहे हैं, जबकि इसमें हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सुविधा शामिल नहीं होती। यह छत्तीसगढ़ प्राइवेट कमर्शियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स (एडमिशन एवं फीस फिक्सेशन) नियम, 2008 की धारा 32 का उल्लंघन है। नियमों के मुताबिक हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट वैकल्पिक हैं, छात्रों पर इन्हें लेना अनिवार्य नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सभी कॉलेजों तक नोटिस की सूचना पहुंचाए,ताकि तय समय सीमा में उनका जवाब मिल सके। इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी।
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