सीएम ने विधानसभा में किया ऐलान,डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू,केंद्र से राहत की आस बंधी
शिमला,01 सितम्बर 2025 (ए)। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र में आज (सोमवार को) प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा,प्रदेश में बरसात थमने के बाद इस अधिसूचना वापस लेने पर विचार किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया है। उन्होंने कहा,आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वासन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा, बारिश से भारी नुकसान हुआ है। इस मानसून सीजन में 320 लोगों की जान जा चुकी है। 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति नष्ट हो चुकी है।
सरकार क्या कर सकेगी?
आपदा राज्य घोषित होने के बाद सरकार विधायक निधि और सरकारी योजनाओं के बजट में कटौती कर आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वासन के लिए बजट जुटा सकेगी। आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए सरकार नया सेस वगैरह लगा सकेगी। इससे सरकार अतिरिक्त इनकम जुटा सकेगी। कोरोना काल में भी राज्य सरकार ने कोविड सेस लगाया था। स्टेट डिजास्टर घोषित होने के बाद केंद्र से भी राज्य को अतिरिक्त मदद मिल पाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने के बाद मौके के ऑफिसर यानी डीसी, एडीएम और एसडी आदि आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वासन के लिए अपने स्तर पर फैसले ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें सरकार व उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने की औपचारिकताओं में नहीं उलझना पड़ेगा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट तब लागू होता है जब किसी राज्य में प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रदेश में इस बार भारी बारिश ने कहर मचा रखा है।
राज्य में इस बार सामान्य से 35 प्रतिशत और अगस्त में नॉर्मल से 68 प्रतिशत ज्यादा बारिश हो चुकी है। इससे जान और माल दोनों को नुकसान हो रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
राज्य सरकार राष्ट्रीय आपदा की मांग कर रही
इसे देखते हुए राज्य सरकार, केंद्र से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी बार बार मांग करती रही है, ताकि केंद्र सरकार से इस आपदा से निपटने को आर्थिक मदद मिल सके। साल 2023 में भी हिमाचल में सदी की सबसे भीषण आपदा आई थी। मगर तब भी केंद्र ने यह मांग पूरी नहीं की।
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