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उदयपुर@उदयपुर की दरिंदगी पर अदालत का सख्त फैसला पत्नी को एसिड से जलाने वाले पति को फांसी की सजा

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उदयपुर,31 अगस्त 2025 (ए)। राजस्थान के उदयपुर जिले में महिलाओं के खिलाफ हुई एक दिल दहला देने वाली घटना पर कोर्ट ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। मावली अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को पत्नी को जिंदा जलाने के जुर्म में आरोपी पति किशन दास को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही उस पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 24 जून 2017 की रात का है, जब आरोपी किशन दास ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को ‘काली और मोटी’ कहकर प्रताडि़त करते हुए उसके शरीर पर तेज़ाब (एसिड) जैसा रसायन लगा दिया। उसने पत्नी को झांसा दिया कि यह क्रीम उसे गोरा बना देगी। इसके तुरंत बाद उसने जलती अगरबत्ती से लक्ष्मी का शरीर जलाना शुरू किया। एसिड पहले से लगे होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप लिया, और लक्ष्मी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
जांच में सामने आया कि आरोपी पति, अपनी पत्नी के रंग-रूप को लेकर लंबे समय से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त करता था। यह घरेलू हिंसा धीरे-धीरे इतनी क्रूरता में बदल गई कि अंततः उसने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद उदयपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने केस की मजबूत पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों और 36 दस्तावेजों के आधार पर किशन दास के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए। अदालत से मांग की गई कि इस अपराध की क्रूरता को देखते हुए आरोपी को फांसी की सजा दी जाए ताकि यह समाज के लिए एक सख्त संदेश बन सके।


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