नई दिल्ली,25 अगस्त 2026 I इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा की हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होता है और व्यक्तिगत पसंद के आधार पर यूनिफॉर्म में बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रयागराज के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। छात्रा ने अपनी मां के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। मामला उस समय सामने आया जब छात्रा ने हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया। छात्रा का कहना था कि वह कक्षा 6 से 10 तक स्कार्फ पहनकर स्कूल जाती रही थी और उस दौरान स्कूल की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी। अपने पक्ष में छात्रा ने पुराने पहचान पत्र और स्कूल की ग्रुप फोटो भी अदालत के सामने रखी।
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