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नई दिल्ली@स्टैंड-अप कॉमेडियन्स को सुप्रीम कोर्ट की फटकार,सरकार को गाइडलाइन बनाने का आदेश

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नई दिल्ली,25 अगस्त 2025(ए)। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर कमाई करने वाले इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट फ्री स्पीच की कैटेगरी में नहीं आता. इसे कॉमर्शियल स्पीच माना जाएगा। कोर्ट ने साथ ही स्टैंड-अप कॉमेडियन्स को बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. समय रैना के शो में रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी के बाद विवाद शुरू हुआ था. यह मामला तब सामने आया जब स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमारजीत सिंह घई, निशांत जगदीश तंवर और सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई पर दिव्यांगजनों को लेकर असंवेदनशील टिप्पणियां करने के आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी कॉमेडियन्स को अपने यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट पर दिव्यांगजनों से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही रणवीर इलाहाबादिया को भी बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. उन्होंने समय रैना के ही शो में माता-पिता पर कथित रूप से भद्दी टिप्पणियां की थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई थी और उन्हें चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।


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