मुंबई,03 अगस्त 2025 (ए)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक 60 वर्षीय ट्यूशन शिक्षक को जमानत दे दी है, जिसे इस साल की शुरुआत में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीडऩ के आरोप में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराया था। जमानत देते हुए जस्टिस सारंग वी. कोटवाल की अदालत ने इस बात पर गंभीर सवाल उठाए कि पीडि़ता को संभवतः सिखा-पढ़ाकर बयान दिलाया गया था। कोर्ट ने इस तथ्य पर विशेष गौर किया कि जिरह के दौरान लड़की ने खुद यह स्वीकार किया था कि उसकी पुलिस कांस्टेबल माँ ने उसे ट्रायल कोर्ट में सवालों के जवाब देने का तरीका सिखाया था।
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