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मुंबई@ पत्नी को है पति को नपुंसक बोलने का अधिकार

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बॉम्बे हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी
मुंबई,01 अगस्त 2025 (ए)।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर कोई पत्नी वैवाहिक विवाद के दौरान अपने आरोपों को साबित करने के लिए पति को नपुंसक कहती है, तो इसे मानहानि का अपराध नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि पत्नी को यह अधिकार कानून के तहत मिला है और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) के नौवें अपवाद के अंतर्गत संरक्षित है। न्यायमूर्ति एस.एम. मोडक की पीठ ने यह फैसला एक पति द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को खारिज करते हुए सुनाया।


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