नई दिल्ली,31 जुलाई 2025 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि रोहिंग्या से जुड़े मामलों में पहला बड़ा मुद्दा ये है कि वे शरणार्थी हैं या अवैध घुसपैठिए। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि एक बार अगर यह मुद्दा तय हो जाता है तो बाकी मुद्दे अपने आप ही सुलझ सकते हैं। अदालत ने यह टिप्पणी रोहिंग्या से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, पहला प्रमुख मुद्दा सरल है, क्या वे शरणार्थी हैं या अवैध घुसपैठिए। बेंच ने रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़े मामलों पर कहा कि इन मामलों में कई जरूरी सवाल उठते हैं, जिन पर विचार करना होगा।पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने रोहिंग्या से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए कहा,क्या रोहिंग्या शरणार्थी घोषित किए जाने के हकदार है? अगर ऐसा है तो वे क्या सुरक्षा, विशेषाधिकार या अधिकार पाने के अधिकारी हैं? अदालत ने कहा कि दूसरा मुद्दा ये है कि अगर रोहिंग्या शरणार्थी नहीं हैं और अवैध घुसपैठिए हैं,तो क्या केंद्र और राज्यों की ओर से इन्हें निर्वासित करना उचित है। बेंच ने पूछा,अगर रोहिंग्या को अवैध घुसपैठिया के रूप में पाया गया, तो क्या उन्हें अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखा जा सकता है या वह बेल पर रिहा होने के हकदार हैं,उन शर्तों के अधीन, जिन्हें न्यायालय लागू करना उचित समझे?
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