कोर्ट ने कहा हमेशा 300 मीटर रहो दूर
नई दिल्ली,31 जुलाई 2025 (ए)। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से एक महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है, जिसमें एक महिला को एक विवाहित पुरुष से 300 मीटर दूर रहने और किसी भी तरह का संपर्क न करने का सख्त निर्देश दिया गया है।यह मामला उस वक्त तूल पकड़ गया, जब एक पुरुष ने महिला द्वारा लगातार पीछा करने, परेशान करने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने कीशिकायत अदालत में दर्ज कराई।
दूरी बनाए रखे महिला,नहीं कर सकती संपर्क
सिविल न्यायाधीश रेणु की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिया कि संबंधित महिला पुरुष के फ्लैट के 300 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकती। न ही वह व्यक्तिगत रूप से फोन,सोशल मीडिया या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक
माध्यम से संपर्क कर सकती है। उसे वादी (पुरुष) और उसके परिवार के किसी भी सदस्य से सीधे या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से संपर्क साधने से भी रोक दिया गया है।
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