Breaking News

मुंबई@पत्नी को सांवली कहना या खाने में नुक्स निकालना क्रूरता नहीं

Share

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
मुंबई,27 जुलाई 2025(ए)।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 27 साल पुराने मामले को पलटते हुए एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि किसी महिला को उसके सांवले रंग के लिए ताना मारना या उसके खाना पकाने में दोष निकालना, भारतीय दंड संहिता की धारा 498्र के तहत ‘क्रूरता’ की श्रेणी में नहीं आता है। यह फैसला जस्टिस एस. एम. मोदक की एकल पीठ ने आरोपी सदाशिव रूपनवार द्वारा दायर की गई अपील पर सुनाया।


Share

Check Also

उज्जैन@ उज्जैन में मॉडल हर्षा रिछारिया ने लिया संन्यास

Share अब स्वामी हर्षानंद गिरि के नाम से जानी जाएंगी,पिंडदान के साथ त्यागा पिछला जीवनउज्जैन,19 …

Leave a Reply