मुंबई,22 जुलाई 2025 ए)। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सभी 12 दोषियों को बरी किए जाने के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ गुरुवार,24 जुलाई को सुनवाई करेगी। इस मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मुंबई की जनता, राजनीतिक दलों और जांच एजेंसियों में व्यापक असंतोष देखने को मिला है।
प्रेशर कुकर ब्लास्ट: देश को हिला देने वाली साजिश
यह केस प्रेशर कुकर विस्फोट के नाम से जाना जाता है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार सात धमाके हुए, जिनमें 189 लोग मारे गए और 800 से अधिक घायल हुए। इन धमाकों को बेहद सुनियोजित आतंकी हमला माना गया, जिसमें ट्रेन में रखे प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल किया गया था। यह घटना भारतीय इतिहास के सबसे भीषण आतंकी हमलों में गिनी जाती है।
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