केंद्र को बंगला तुरंत खाली कराने का निर्देश
नई दिल्ली,06 जुलाई 2025 (ए)। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायर हुए आठ महीने हो चुके हैं, लेकिन वे अब भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई कर बंगला खाली कराने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय को लिखा पत्र
1 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर कृष्णा मेनन मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 को तत्काल खाली कराने की मांग की। पत्र में कहा गया है कि सेवा निवृत्ति के बाद पूर्व सीजेआई को नियम 3बी के तहत अधिकतम 6 महीने तक बंगले में रहने की अनुमति थी, जो 10 मई 2025 को समाप्त हो गई। इसके बाद उन्हें 31 मई तक की अतिरिक्त मोहलत दी गई थी, जो अब बीत चुकी है।
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