पॉक्सो कोर्ट ने मात्र 10 महीने की सुनवाई में कर दिया फैसला
जांजगीर-चाम्पा,25 जून 2025 (ए )। 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी सौतेले पिता को अपर सत्र न्यायालय, पॉक्सो ने शेष प्राकृत जीवनकाल तक जेल की सजा सुनाई है। यानी, आरोपी अंतिम सांस तक जेल में रहेगा। विशेष लोक अभियोजक ( पॉक्सो ) चंद्रप्रताप सिंह ने बताया कि मामला 19 अक्टूबर 2024 का है। मासूम बच्ची अपनी मां के साथ जांजगीर आई थी। यहां उसका सौतेले पिता दुकान ले जाने के नाम पर बच्ची को ले गया और ठेले के पास उइसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी बच्ची को अनाचार का शिकार बनाने के बाद झाडç¸यों में बेसुध छोड़कर फरार हो गया था। बच्ची की हालत देखकर परिवार और इलाके के लोग स्तब्ध रह गए।
मामले में रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार किया और प्रकरण को कोर्ट में पेश किया विशेष न्यायालय ने सिर्फ 10 महीने में सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी ठहराया और उसे मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई। यह छत्तीसगढ़ न्यायिक व्यवस्था के लिए त्वरित न्याय की नजीर बन गया है।
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