नई दिल्ली,10 जून 2025 (ए)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) के घोटाले में 100 करोड़ रुपये की कीमत वाली 92 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।ईडी ने यह कार्रवाई रविवार 9 जून को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की है, जो मैसूर में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई जांच से उपजी है।घोटाले में कथित तौर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का नाम भी शामिल है।ईडी के अधिकारियों ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई उन विचाराधीन संपत्तियों पर की गई हैं, जो मुडा स्थल हैं और आवास सहकारी समितियों और कुछ व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग मुडा के अधिकारियों सहित प्रभावशाली व्यक्तियों के मुखौटे या दलाल बताए जाते हैं।
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