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बैंगलुरू@ भगदड़ मामले में बढ़ी आरसीबी की मुश्किलें

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बेंगलुरु पुलिस ने फ्रेंचाइजी समेत कई अन्य के खिलाफ दर्ज किया केस…
बैंगलुरू,05 जून 2025 (ए)।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी के आईपीएल २025 का खिताब जीतने के बाद जीत के जश्न के लिए बेंगलुरु में समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मच गई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हो गए। अब इस मामले में आरसीबी फ्रेंचाइजी समेत कई अन्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी फ्रेंचाइजी, डीएनए एंटरटेनमेंट,कर्नाटक स्टेट क्रिकेट असोसिएशन और अन्य के खिलाफ एफ आईआर दर्ज कर ली है।
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
सामने आई जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु में भगदड़ के मामले में आरसीबी, डीएनए (इवेंट मैनेजर), केएससीए प्रशासनिक समिति और अन्य के खिलाफ क्यूबन पार्क पुलिस स्टेशन में एफ आईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में भगदड़ की घटना में आपराधिक लापरवाही की बात कही गई है। पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में धारा 105, 125 (1)(2) ,132, 121/1, 190 आर/डब्ल्यू 3 (5) लगाई गई हैं।
हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कर्नाटर सरकार से कई कड़े सवाल किए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा- अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना होती है, तो क्या आपके पास कोई तय योजना है? इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल ने कहा- सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और एक योजना तैयार करेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भगदड़ की घटना पर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।
सरकार और आरसीबी ने किया मुआवजे का ऐलान
बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर आरसीबी ने दुख जताया है। आरसीबी ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख मुआवजे की घोषणा की है। इसके साथ ही आरसीबी केयर्स कोष बनाने की भी बात कही गई है जो कि हादसे में घायल लोगों की मदद करेगी। कर्नाटक सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज की बात कही है।


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