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नई दिल्ली@ ज्यूडिशियल सर्विस में अब 3 साल की वकालत अनिवार्य

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नई दिल्ली,20 मई 2025 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में जूनियर डिवीजन सिविल जज की नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अब इस पद के लिए परीक्षा में शामिल होने से पहले उम्मीदवार को कम से कम तीन साल की लीगल प्रैक्टिस करनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब लॉ ग्रेजुएट्स की सीधे भर्ती पर रोक लगा दी गई है। वे केवल तभी परीक्षा दे सकेंगे जब वे कानून की डिग्री हासिल करने के बाद वकील के तौर पर कम से कम तीन साल तक काम कर चुके हों।


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