- रेलवे पर लगा 40 हजार रुपये का जुर्माना,
- उपभोक्ता आयोग ने यात्री के हक में सुनाया फैसला
भोपाल,19 मई 2025 (ए)। अक्सर कहा जाता है कि ट्रेन का सफर सुविधा भरा होता है, रेलवे अपने यात्रियों के लिए ऐसा करने की कोशिश भी करता है। लेकिन भोपाल से सामने आए एक मामले को जानकार आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल ट्रेन में यात्रा के दौरान हुई असुविधा के लिए यात्री की शिकायत की अनदेखी रेलवे को भारी पड़ गई। भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को आदेश दिया है कि वह सेवा में कमी के लिए उपभोक्ता को 40 हजार रुपये का हर्जाना अदा करे। उपभोक्ता ने आयोग में परिवाद कर शिकायत की थी कि यात्रा के दौरान ट्रेन के दरवाजों में तकनीकी खराबी की वजह से उसकी पत्नी करीब आधे घंटे तक टॉयलेट में बंद रह गई थीं। भोपाल के रविदास नगर के उमेश पांडेय ने जिला उपभोक्ता आयोग में भारतीय रेल प्रबंधक के खिलाफ परिवाद दायर किया था।
रेलवे ने पेश की अजीब दलील
सुनवाई के दौरान पहले तो रेलवे ने शिकायतकर्ता को यात्री मानने से इनकार कर दिया। फिर तर्क दिया कि टिकट में यात्रा का अधिकार मिलता है, सुविधाओं का नहीं। टॉयलेट की सुविधा निशुल्क होती है, जिस कारण इस मामले को निरस्त किया जाए।
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