शिमला,12मई 2025(ए)। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तहत इंक्रीमेंट होने के 11 महीने तक नौकरी अगर की है तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रदेश के पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने ऐसे मामले में नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर पेंशन लाभ देने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र भेजा गया है।
कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा इंक्रीमेंट लगने के 11 महीने तक यदि नौकरी की गई है और उसके बाद अगर वह रिटायर हो गए हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
उन्हें इस इंक्रीमेंट के पेंशन के सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस मामले में अब हिमाचल सरकार द्वारा कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर पेंशन लाभ देने के निर्देश दिए गए है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख करते हुए निर्देश दिया गया है कि यह तय किया गया है।
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