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नई दिल्ली@ एक ने दुष्कर्म किया,फिर भी सभी को मिलेगी सजा

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नई दिल्ली,03 मई 2025 (ए)। सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने गैंगरैप (धारा 376(2)(जी) आईपीसी) के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि साझा इरादा सिद्ध हो जाए, तो केवल एक आरोपी द्वारा दुष्कर्म का कृत्य करने पर भी सभी शामिल व्यक्तियों को गैंगरैप के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के 2004 के एक महिला किडनैपिंग एवं गैंगरैप मामले में की गई।


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