नई दिल्ली,13 अप्रैल 2025 (ए)। दिल्ली की सरकार ने पुरानी हो चुकी गाडि़यों के प्रबंधन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 2024 से दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल/सीएनजी गाडि़यों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। ऐसी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की संख्या 55 लाख से ज्यादा है। ऐसे वाहनों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। सार्वजनिक स्थानों, जिसमें घर के बाहर का क्षेत्र भी शामिल है, पर इन गाडि़यों को पार्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में व्हीकल ऑनर्स के पास ये विकल्प हैं। अगर पुरानी गाडि़यां दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों में चलती या पार्क होती पाई गईं, तो उन्हें जब्त किया जा सकता है, 5,000 या 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा जल्द ही ऐसी गाडि़यों को ईंधन भी नहीं मिलेगा। अगर एनओसी जारी होने के एक महीने के भीतर वाहन दिल्ली से बाहर नहीं ले जाया गया, तो उसकी पार्किंग भी अवैध होगी।
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