गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
नई दिल्ली/मणिपुर,30 मार्च 2025 (ए)। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। मणिपुर में यह कानून पूरे राज्य में लागू होगा, सिवाय 13 पुलिस थाना क्षेत्रों के। अरुणाचल प्रदेश के तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ-साथ तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी अफस्पा प्रभावी रहेगा। नगालैंड में आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू किया गया है। यह विस्तार 1 अप्रैल 2025 से छह महीने तक जारी रहेगा, जब तक इसे पहले वापस न लिया जाए।
