Breaking News

नई दिल्ली@ हिमालया के एलआईव्ही.52 ट्रेडमार्क उल्लंघन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Share

₹30.91 लाख का लगाया जुर्माना
नई दिल्ली,17 मार्च २०२५(ए)।
दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत देखभाल और हर्बल स्वास्थ्य कंपनी हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे उसके ‘एलआईव्ही.1.52’ उत्पादों के ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ फैसला सुनाया। ये उत्पाद लिवर देखभाल के लिए उपयोग किए जाते हैं, और ‘एलआईव्ही-333’ नाम से मिलते-जुलते उत्पाद बनाने और बेचने वाले निर्माताओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।


Share

Check Also

नई दिल्ली@स्कूल में हिजाब पर हाईकोर्ट का फैसला यूनिफॉर्म नियम मानना जरूरी

Share नई दिल्ली,25 अगस्त 2026 I इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक निजी स्कूल में …

Leave a Reply