@ चटगांव कोर्ट ने खारिज की 11 वकीलों की दलीलें
चटगांव,02 जनवरी 2025 (ए) । बांग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू संत और आईएसकेसीओएन के पूर्व प्रचारक चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार (2 जनवरी) को चटगांव मेट्रोपॉलिटन सेशन्स कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। 52 दिनों से जेल में बंद चिन्मय कृष्ण दास के मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच फैसला सुनाया।
चिन्मय कृष्ण दास के पक्ष में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों की टीम ने जोरदार दलीलें पेश कीं। सुबह 10:15 बजे शुरू हुई सुनवाई में उन्होंने जमानत के पक्ष में कई तर्क दिए, लेकिन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने इसे खारिज कर दिया। मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मुफिजुर हक भुईयां ने बताया कि कोर्ट ने कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
कड़ी सुरक्षा में हुई सुनवाई
यह मामला बांग्लादेश का हाई-प्रोफाइल केस बन चुका है।
चिन्मय दास के समर्थन में विरोध प्रदर्शन
उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को चटगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर आईएसकेसीओएनसमर्थकों ने विरोध प्रदर्शन कर उनकी रिहाई की मांग की। बांग्लादेश के वकील रवींद्र घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर ध्यान देने की अपील की है।
भारत ने जताई चिंता
भारत सरकार ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर की है। यह मामला न केवल बांग्लादेश बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। ढ्ढस््यष्टह्रहृ जैसे बड़े संगठन के पूर्व प्रचारक की गिरफ्तारी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही ज्यादतियों को फिर से उजागर किया है।
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