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अंबिकापुर@राजस्व मंडल बिलासपुर के आदेश में कूटरचित कर जमीन फर्जीवाड़ा,आरोपी गिरफ्तार

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अंबिकापुर,23 दिसम्बर 2024(घटती-घटना)। राजस्व मंडल बिलासपुर के आदेश में कूटरचित कर जमीन अपने नाम आदेशित करने वाला एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
मो. फारूक कोतवाली थाना क्षेत्र के नवागढ़ का रहने वाला है। यह राजस्व मंडल बिलासपुर के दो आदेश में कूटरचित कर जमीन फर्जीवाड़ा किया गया था। मामला सरगुजा कलेक्टर विलास भोस्कर के समक्ष आने पर मामले की जांच कराई गई थी। जांच में राजस्व मंडल के आदेश में कूटरचित किया जाना पाया गया था। मामले में कलेक्टर ने मो. फारूक के खिलाफ तहसीलदार को रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया था। कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार ने कातवाली में राजस्व मंडल के आदेश में कूटरचित कर जमीन फर्जीवाड़ा करने का मामला 6 सितंबर 2024 को दर्ज कराई कई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318(4), 338, 336(3), 340 (2) के तहत दो प्रकरण दर्ज कर विवेचना कर रही थी। मामले में कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के लगभग तीन बाह बाद आरोपी फारूक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।


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