नई दिल्ली@ सुप्रीम कोर्ट से लोगों को बड़ी राहत

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@ डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री ही रखने के निर्देश
नई दिल्ली,20 दिसम्बर2024 (ए)।
दिल्ली को नोएडा को जोडऩे वाले डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली बंद रहेगी । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टोल वसूली शुरू करने के लिए नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया गया है।जस्टित सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि फ्लाईवे पर टोल वसूली बंद करने का हाई कोर्ट का आदेश सही था और इस पर आगे भी टोल वसूली बंद रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टोल वसूली जारी रखने की कोई वजह नहीं है। हम टोल वसूलने के समझौते को अवैध मानते हैं और याचिका खारिज करते हैं। कोर्ट ने एनटीबीसीएल को टोल वसूली की जिम्मेदारी सौंपने के लिए नोएडा प्राधिकरण की खिंचाई की और कहा कि इससे कंपनी को अन्यायपूर्ण लाभ हुआ है। कोर्ट ने कहा, प्राधिकरण ने एनटीबीसीएल को काम सौंपकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। इससे आम जनता को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।


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