@ अब एलएमव्ही लाइसेंस धारक चला सकेंगे 7500 किग्रा तक के ट्रांसपोर्ट वाहन
नई दिल्ली,07 नवम्बर 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लाखों एलएमव्ही(हल्के मोटर वाहन) ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है कि एलएमव्ही लाइसेंस धारक अब 7,500 किलोग्राम तक के ट्रांसपोर्ट वाहनों को चला सकेंगे। इस फैसले से कई नए रोजगार और अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है और बीमा उद्योग के लिए भी नई चुनौतियां पेश की हैं।
यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब बीमा कंपनियों ने तर्क दिया कि एलएमव्ही लाइसेंस धारक यदि ट्रांसपोर्ट वाहन चलाते हैं और दुर्घटना होती है, तो उन्हें मुआवजा देना उनके लिए गलत होगा, क्योंकि कानूनन उन्हें भारी वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती। बीमा कंपनियों का कहना था कि अलग लाइसेंस की आवश्यकता के बिना एलएमव्ही लाइसेंस पर ट्रांसपोर्ट वाहन चलाना अनुचित है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत अब एलएमव्ही लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम तक के ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने का अधिकार मिल गया है, जो उनके लिए नए अवसरों का द्वार खोलता है। अब बीमा कंपनियों को भी उन मामलों में बीमा दायित्व निभाना होगा, जहां एलएमव्ही लाइसेंस धारक ट्रांसपोर्ट वाहनों में दुर्घटना का शिकार होते हैं।
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