@ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार का एक्शन
नई दिल्ली,07 नवम्बर 2024 (ए)। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ता वायु प्रदूषण और जहरीली होती हवा एक गंभीर समस्या बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को कई बार फटकार लगाई है। अब केंद्र सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। अगर अब कोई 5 एकड़ से अधिक जमीन पर पराली जलाते हुए पाया जाता है,तो उस पर 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। भारत सरकार ने इस संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 2 से 5 एकड़ तक की जमीन पर पराली जलाते हुए पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा,अगर 5 एकड़ से अधिक जमीन पर पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है, तो 30 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, 2 एकड़ से कम जमीन पर पराली जलाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
ये नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत संशोधित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड का हवाला देते हुए इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 के रूप में पारित किया है।
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