नवीन कानून आगामी 1 जुलाई से होंगे लागू
अंबिकापुर,28 जून 2024 (घटती-घटना)। कलेक्टर विलास भोसकर की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार,नायब तहसीलदार, आबकारी, खाद्य एवं खनिज अधिकारी को भारतीय न्याय व्यवस्था अंतर्गत परिवर्तित किए गए 3 नवीन कानूनी नियमों से आम नागरिकों को अवगत कराने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त राजस्व प्रणव सिंह, अपर कलेक्टर सुनील नायक, एएल ध्रुव उपस्थित थे।
शासकीय अधिवक्ता एवं शासकीय लोक अभियोजक मिथलेश कुमार सिंह, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक राकेश सिन्हा एवं अरविंद सिंह और जिला अभियोजन अधिकारी सीपी केशरी द्वारा नवीन कानून के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से लाए गए हैं, ये नए कानून क्रमशः इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेंगे। कार्यशाला में सार्थक बातचीत और विचार विमर्श के माध्यम से नवीन कानून की मुख्य विशेषताओं को उपस्थित जनों के समक्ष रखा गया। कार्यशाला में कहा गया कि नवीन न्याय संहिता, संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करेगी और सभी को न्याय मिले इस बात पर बल देगी। इसके साथ ही विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई। उक्त नवीन कानून आगामी 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तनीय एवं लागू होगी।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur