लखनपुर,06 जून 2024 (घटती-घटना)। पीडि़त अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने तहसीलदार द्वारा खबर छपने पर देख लेने और धमकी देने के मामले में सरगुजा अधिवक्ता संघ को आवेदन दिया है। उल्लेखनीय है कि लखनपुर तहसीलदार द्वारा आवेदक पीडि़त जितेंद्र सिंह के खाते से नाम विलुप्त कर भूमाफिया से मिलकर जमीन बेचने एवं तत्काल नामांतरण कर दिया गया जबकि सभी भूमि का मामला सिविल न्यायालय में चल रहा है। जानकारी के बावजूद अंतिम आदेश कर दिया गया है राजस्व मंडल के आदेश का गलत परिपालन कर 25 एकड़ भूमि भूमाफियाओं से भेज दिया गया त्वरित नामांतरण कर दिया गया है। जबकि राजस्व मंडल के आदेश में नाम विलोपित करना नहीं है। आवेदक भूमिहीन हो गया 2021 से खाते से नाम विलोपित किया गया है। तहसीलदार द्वारा नकल भी नहीं दिया जा रहा आधा अधूरा नकल जारी किया जा रहा है जिसे लेकर कार्रवाई हेतु सरगुजा कलेक्टर को संघ की ओर से पत्र जारी किए जाने आवेदन दिया गया है। तत्काल जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हेमंत कुमार तिवारी सचिव विजय कुमार तिवारी के द्वारा सरगुजा कलेक्टर को लखनपुर तहसीलदार के द्वारा अधिवक्ता के साथ न्यायालय गरिमा के विपरीत कार्य पर अंकुश लगाने तथा उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही से अधिवक्ता संघ को अवगत कराने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सोपा गया है । साथ ही ज्ञापन में उल्लेखित है कि अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ने ने लखनपुर तहसीलदार के विरुद्ध अधिवक्ता संघ में शिकायत प्रेषित किया है जो निश्चित ही न्यायालय गरिमा के अनुकूल नहीं है। संलग्न आवेदन शिकायत का गंभीर पूर्वक निष्पक्ष जांच कर क्या कार्यवाही किया गया है अधिवक्ता संघ को अवगत कराने की कृपा करें जिससे त्वरित न्याय पीडि़त को मिल सके।
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