अंबिकापुर,10 मई 2024 (घटती-घटना)। पुलिस महानिरीक्षक यातायात छाीसगढ़ नेहा चंपावत द्वारा शुक्रवार को वर्चुअल बैठक ली गई। बैठक में सरगुजा पुलिस के यातायात नोडल अधिकारी एवं यातायात प्रभारी हुए। बैठक में हिट एण्ड रन के मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन कराने के साथ-साथ राहत राशि के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
पुलिस महानिरीक्षक यातायात ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना है। जिसके अनुसार हिट एण्ड रन (अज्ञात वाहन से होने वाली दुर्घटना) के मामलों में मृतक के परिजन को 2 लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायल आहत को परिजन को 50 हजार रूपये राहत राशि के रूप में देने का प्रावधान है। राहत राशि हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों को दुर्घटना घटित होने के 30 दिवस के भीतर मोटर एक्सीडेंट ट्राईयूनल को भेजना अनिवार्य है। सभी थाना, चौकी प्रभारियों को ऐसे दुर्घटना के मामलों को समय-सीमा में पेश करें तथा घटना होने उपरान्त तत्काल मौके पर जाकर सभी वैधानिक कार्रवाई फोटो-वीडियों, आईरेड डाटा इंट्री के साथ करने के निर्देश दिया गया है। बैठक में सडक¸ दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने हेतु बताया गया।
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