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बलरामपुर,@ 03 लोगों के विरूद्ध कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा की गई जिला बदर की कार्यवाही

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बलरामपुर,19 अपै्रल 2024 (घटती-घटना)। जिले में शांतिपूर्ण लोकसभा निर्वाचन संपन्न कराने प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन सहित सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने विशेष निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रिमिजियुस एक्का द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मयंक यादव आत्मज बृजकिशोर यादव उर्फ बीजू वाड्रफनगर, चौकी एवं तहसील वाड्रफनगर, प्रशांत विश्वास उर्फ छोटू बंगाली आत्मज स्व. शांति ग्राम सागरपुर, चौकी गणेशमोड़, तहसील बलरामपुर एवं कोंदा उर्फ सुंदर आत्मज राजाराम यादव ग्राम खुखरी, चौकी बरियों, तहसील राजपुर को 06 माह की अवधि के लिए जिले से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। जारी आदेश के अनुसार उक्त व्यक्तियों को जिला बलरामपुर-रामानुजगंज तथा सीमावर्ती राजस्व जिला सरगुजा, कोरिया, जशपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2024 से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई।
उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा मंयक यादव, प्रशांत विश्वास उर्फ छोटू बंगाली एवं कोंदा उर्फ सुंदर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के प्रावधानों के तहत (जिला बदर) कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक मयंक यादव, प्रशांत विश्वास उर्फ छोटू बंगाली एवं कोंदा उर्फ सुंदर को उक्त अधिनियम की धारा 5(क)(ख) के तहत (जिला बदर) कार्यवाही बावत् अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और जवाब प्राप्त किया गया। इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए अनावेदक मंयक यादव, प्रशांत विश्वास उर्फ छोटू बंगाली एवं कोंदा उर्फ सुंदर के विरुद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत 06 माह की अवधि के लिए जिले से निष्कासित (जिला बदर) करने की कार्यवाही की गई है।
समाचार क्रमांक/342/2024


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