अम्बिकापुर, 31 मार्च 2024 (घटती-घटना)। एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा 31 मार्च को सकालो नर्मदापुर स्थित अम्बिका ऑटो फिटनेस सेंटर में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 18 निजी स्कूलों के 58 बसों का भौतिक परीक्षण किया गया। जिसमें सभी फिट पाया गया। इसके अलावा 61 बस चालकों एवं हेल्फरों का भी नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। जिसमें 10-12 लोगों को नेत्र दोष पाया गया। जिन्हें चिकित्सकों ने चश्मा लगाने की समझाइश दी है। इसके अलावा इन्हें समय-समय पर नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु हिदायत दी गई। तथा खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बसों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया गया है उसका कड़ाई से पालन करने हेतु हिदायत दी गई है। बसों के आगे-पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए, स्कूली बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की व्यवस्था करें, प्रत्येक बसों में आग बुझाने के उपकरण होने चाहिए, अगर किसी एजेंसी से बस अनुबंध पर ली गई है, तो उस पर ऑन स्कूल ड्युटी लिखी होनी चाहिए, बसों में सीट क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, प्रत्येक स्कूल बस में हॉरिजेंटल ग्रिल लगे हों, स्कूल बस पीले रंग का हो, जिसके बीच में नीले रंग की पट्टी पर स्कूल का नाम और फोन नम्बर लिखा होना चाहिए, बसों के दरवाजे को अंदर से बंद करने की व्यवस्था होनी चाहिए, बस में सीटें के नीचे बैग रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, बसों में टीचर जरूर होने चाहिए, जो बच्चों पर नजर रखें, प्रत्येक बस चालक को कम से कम 5 साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव हो, किसी भी ड्राईवर को रखने से पहले उसका सत्यापन जरूरी है, एक बस में कम से कम दो चालक होने चाहिए, चालक का कोई चालान नहीं होना चाहिए और न ही उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो।
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