Breaking News

नई दिल्ली,@अदालत जमानत के लिए ये शर्त नहीं लगा सकती

Share


नई दिल्ली,27 मार्च 2024 (ए)।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों को लेकर अहम आदेश पारित किया है। देश की शीर्ष अदालत ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए कहा, जमानत की शर्तों में राजनीतिक गतिविधि पर रोक लगाने को नहीं गिना जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे आधार पर जमानत देने से इनकार करने से शख्स के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और जमानत की शर्तों पर बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि निचली अदालतों में जमानत देने की शर्तों में ‘राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने’ को नहीं गिना जा सकता। अदालत ने साफ किया कि किसी शख्स पर ऐसी रोक लगाए जाने से उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर पारित किया।


Share

Check Also

कोलकाता@संसद में विधेयक पर भाजपा की हार मोदी सरकार के पतन की शुरुआत : ममता

Share कोलकाता,18 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने …

Leave a Reply