अंबिकापुर,21 मार्च 2024 (घटती-घटना)। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिगड़ी के व्याख्यता (एलबी) संतोष तिवारी को स्कूल के बच्चों के प्रति उचित व्यवहार नहीं करने पर आयुक्त सरगुजा संभाग द्वारा निलंबित किया गया है। बुधराम ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत किया था कि उसके पुत्र के साथ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिगड़ी के व्याख्यता (एलबी) संतोष तिवारी द्वारा मारपीट किया गया है। उक्त आवेदन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राजपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच में शिक्षक संतोाष तिवारी द्वारा अध्ययनरत छात्र नानसाय के साथ कक्षा में अध्यापन के दौरान नोट कॉपी नहीं लाने पर शारीरिक रूप से दण्ड के रूप में झापड़ मारने तथा कक्षा से बाहर निकालने की शिकायत प्रथम दृष्टिया पुष्टि हुई है। शिक्षक का उक्त कृत्य बच्चों के प्रति सम्यक व्यवहार नहीं किए जाने की श्रेणी में आता है। जो छाीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरित है। उक्त कृत्य के लिए संभागायुक्त जीआर चरेन्द्र द्वारा छाीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग अम्बिकापुर किया गया है।
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