राजस्थान के झुंझनू में अतिक्रमण हटाने के दौरान जेसीबी पर किया था पथराव
एससी ने महिला व समाज के वंचित वर्ग से होने पर दी राहत
अगस्त 2023 में पीठ ने सुनवाई की पहली तारीख में दोनों को गिरफ्तारी से दी थी अंतरिम राहत
नई दिल्ली,08 फरवरी 2024(ए)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के झुंझनू में अतिक्रमण हटाने के दौरान जेसीबी पर पथराव करने व सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने वाली दो महिलाओं को अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि हम दोनों अपीलकर्ताओं के महिलाएं होने व समाज के वंचित वर्ग से आने के कारण उनके पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। पीठ ने क्या कहा? इससे पहले अगस्त 2023 में पीठ ने सुनवाई की पहली तारीख में दोनों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को रद करते हुए दोनों को एक सप्ताह के भीतर जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। पीठ ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए दोनों को पांच-पांच हजार रुपये के निजी बांड व इतनी ही राशि के दो जमानती देने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। झुंझनू में दर्ज हुआ था दोनों के खिलाफ मामला इससे पहले, राजस्थान हाई कोर्ट व सेशन कोर्ट ने दोनों महिलाओं को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया था। मामले में राजस्थान के झुंझनू के खेत्री थाने में दोनों के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं व सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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