अम्बिकापुर,26 मई 2023 (घटती-घटना)। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज पंकज आलोक तिर्की के न्यायालय द्वारा धारा 156 (3) के तहत जल संसाधन विभाग रामानुजगंज के अधिकारियों यूएस राम, सुजीत गुप्ता, और राजेंद्र सिंह के विरुद्ध करोड़ों रुपए के घोटाला करने के संबंध में अपराध दर्ज करने का आदेश 28 अपै्रल 2022 एवं 19 जनवरी 2023 को दिया गया था। जिसमें थाना रामानुजगंज द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, लेकिन अपराध में संलग्न अधिकारियों की ना तो गिरफ्तारी की जा रही है और नहीं मामले में विवेचना कर न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन चालान प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसको लेकर डीके सोनी द्वारा आईजी व एसपी बलरामपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज के आदेश 28 अपै्रल 2022 एवं 19 जनवरी 2023 का पालन करने तथा अपराध क्रमांक 149/2020 धारा 420 और अपराध क्रमांक 30/2023 धारा 420 में तत्काल कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।
लेकिन उसके बाद भी आरोपी यूएस राम कार्यपालन अभियंता एवं राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं सुजीत कुमार गुप्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया। जिसके कारण न्यायालय के आदेश जिसमे 7 दिवस के अंदर विवेचना कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश था की अवमानना होने के कारण 24 मई 23 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज के न्यायालय में डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा अवमानना आवेदन पेश किया गया है। डीके सोनी द्वारा प्रस्तुत अवमानना आवेदन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामानुजगंज द्वारा आवेदन स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी रामानुजगंज संतलाल आयाम, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर मोहित गर्ग एवं पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा राम गोपाल गर्ग को नोटिस जारी कर 21 जून 2023 को जवाब तलब किया गया है। जल संसाधन विभाग के दो मामलों में करोड़ों के घोटाले में अपराध दर्ज होने के बाद भी विवेचना में जानबूझ कर लापरवाही करने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं करने और अंतिम प्रतिवेदन चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने के कारण डीके सोनी के द्वारा अवमानना आवेदन पेश किया गया है।
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