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अंबिकापुर@मेसर्स आरके एसोसिएट्स,मैट्रिक सर्विस एवं गुरुकृपाग्रुप करोड़ों के धोखाधड़ी के मामले में थाने में शिकायत

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  • संवाददाता –
    अंबिकापुर,05 मई 2023 (घटती-घटना)।
    मेसर्स आरके एसोसिएट्स, मैट्रिक सर्विस एवं गुरुकृपा ग्रुप द्वारा वेतन से ईपीएफ बोनस एवं ईएसआईसी की राशि में गोलमाल करने तथा फर्जी बिल लगाकर करोड़ों रुपए की राशि निकालने के मामले में अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराया है।
    डीके सोनी ने कोतवाली में किए गए शिकायत में उल्लेख किया है कि मेसर्स आरके एसोसिएट्स, मैट्रिक्स सर्विस एवं गुरुकृपा ग्रुप द्वारा वेतन से ईपीएफ बोनस एवं ईएसआईसी की कटौती प्रति माह की जाती है लेकिन उक्त कटौती का लाभ बाह्य स्रोत से कार्यरत कर्मचारियों को प्राप्त नहीं होने के संबंध में शिकायत का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया था उक्त शिकायत के संबंध में कार्यपालन निदेशक(अक्षे) छस्टेपाडिकंलि अंबिकापुर में उपलध दस्तावेजों के आधार पर मेसर्स आरके एसोसिएट्स अंबिकापुर को चार कार्यादेश जारी किए गए। माह अगस्त 2020 से माह जुलाई 2022 तक के 150 कंप्यूटर ऑपरेटर के देयर एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों की उपस्थिति पंजी के अनुसार तुलनात्मक आंकलन करने पर पाया गया कि ठेकेदार मैट्रिक्स सर्विसेज अंबिकापुर को 1,32,52,783/- एक करोड़ बाीस लाख बावन हजार सात सौ तिरासी रुपए का अधिक भुगतान किया गया है। पारित देयको के अवलोकन करने पर उक्त नियम एवं शर्तों को ध्यान में ना रखते हुए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत 150 नग कंप्यूटर ऑपरेटर हेतु प्रस्तुत देयक माह अगस्त 2020, से फरवरी 2021 के देयक में ईपीएफ चालान फर्जी तरीके से परिवर्तित कर संलग्न किया गया है अवधि के देयक के साथ संलग्न ईपीएफ के चालान को बगैर सत्यापित किए देयको को पारित किया गया। फलस्वरूप ठेकेदार मैसर्स मैट्रिक्स सर्विसेज अंबिकापुर को 29,48,036/- का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण में शासन के विद्युत कंपनी को लगभग 1,62,00,819/- एक करोड़ बासठ लाख आठ सौ उन्नीस की क्षति हुई। तीनों प्रकरणों में वास्तविक उपस्थिति पत्रक एवं ई पी एफ, ई एस आई सी के दस्तावेजों के बगैर सत्यापन के देयक पारित करने से फर्म को लगभग 1,82,86,907/- एक करोड़ बयासी लाख छीयासी हजार नौ सौ सात रुपए का अधिक भुगतान होना दृष्टिगत होता है उपरोक्त फर्जी भुगतान करने वाले अधिकारी एवं ठेकेदार की मिलीभगत साजिश है तथा कूटरचित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर शासकीय राशि का सुनियोजित तरीके से गबन किया गया है जो कि कार्यपालन निदेशक की जांच प्रतिवेदन से प्रमाणित है इस कारण भुगतान करने वाले अधिकारी एवं ठेकेदार के विरुद्ध धारा 409, 420,467,468, 120बी भा0द0वि0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किए जाने हेतु थाना अंबिकापुर में डीके सोनी अधिवक्ता एव आर टीआई कार्यकर्ता के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया गया,

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