अंबिकापुर,19 मार्च २०२३ (घटती-घटना)। वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित सभी देयक कोषालयों में 24 मार्च तक ही जमा किये जा सकेंगे। 24 मार्च के पश्चात यदि कोई सहमति या स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ ही सरकार से प्राप्त राशि से संबंधित देयक, विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयक, राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन गठित प्रकोष्ठ, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित देयकां पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस सम्बंध में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है।
आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को समस्त चेकबुक 24 मार्च को संध्या 5 बजे तक कोषालयों मे जमा करना होगा। निरंक या उपयोग किये गए चेक का विवरण भी देना होगा। 27 मार्च से ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों में जिनमें कि जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य हो स्थानीय जिलाध्यक्ष के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषय वस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
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