अंबिकापुर,02 मार्च 2023 (घटती-घटना)। युवक का अपहरण कर हत्या करने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2020 की है आरोपियों ने युवक का अपहरण कर गांधीनगर थाना क्षेत्र के द्वारिकानगर हुन्ड्रामाड़ा जंगल में ले जाकर मारपीट कर व गला दबाकर हत्या कर शव फेंक दिया था। जानकारी के अनुसार मृतक रामकृपाल साहू गांधीनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। वह 30 नवंबर 2020 को बाइक से ग्राम खलिबा गया था। वहीं से खलिबा माझापारा निवासी गंगा राम चेरवा उर्फ चमन पिता श्यामलाल, बृजेश चेरवा उर्ऊ बतिया पिता सुधराम चेरवा व कृष्णा प्रसाद उर्फ कौदा पिता मुरली मनोहर ने रामकृपाल का अपहरण कर लिया था। इधर घर वापस नहीं आने पर रामकृपाल की पत्नी गायत्री साहू ने गांधीनगर थाने में गुम इंसान कायम कराई थी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर रामकृपाल की तलाश कर रही थी। 1 दिसंबर 2020 को रामकृपाल की लाश द्वारिकानगर हुन्ड्रामाड़ा जंगल में मिली थी। पुलिस ने इस मामले धारा 365, 302, 201 व 34 के तहत आरोपी खलिबा निवासी गंगा राम चेरवा उर्फ चमन पिता श्यामलाल, बृजेश चेरवा उर्ऊ बतिया पिता सुधराम चेरवा व कृष्णा प्रसाद उर्फ कौदा पिता मुरली मनोहर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कर दिया था। इसके बाद यह मामला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा ङ्क्षसह बघेल के न्यायालय में चल रहा था। इस मामले की सुनवाई करते हुए व आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध पाए जाने पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक आरोपी को 500 रुपए की अर्थदंड से डंडित किया है।
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