भोपाल , 26 फ रवरी 2023 (ए)। प्रायवेट स्कूलों में बोर्ड पैटर्न पर होने वाली पांचवीं-आठवीं की परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग नीतियों को गलत माना है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2021-22 से सरकारी स्कूलों में पांचवीं-आठवीं की बोर्ड परीक्षा शुरु की है। वर्ष 2022-23 से इनमें प्रायवेट स्कूलों को भी शामिल करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने सत्र शुरु होने के बाद 12 सितम्बर 2022 को पत्र जारी किया था। साथ ही कहा कि प्रायवेट स्कूलों के छात्रों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बीस फीसदी अंक वार्षिक परीक्षा से जुड़ेंगे। अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा एनसीईआरटी यानि मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के सिलेबस पर होंगी। प्रायवेट स्कूलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि बोर्ड परीक्षा का आदेश सत्र शुरु होने के बाद आया है। दूसरा मप्र के सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी यानि मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम व अधिकांश प्रायवेट स्कूलों में एनसीआरटी का सिलेबस लागू होता है।
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