Breaking News

अम्बिकापुर@होटल व शादीघर संचालकों को लेना होगा ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग की अनुमति

Share

अम्बिकापुर,२4 जनवरी 2023 (घटती-घटना)। अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्रीमती शिवानी जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री स्मृतिक राजनाला द्वारा कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सोमवार को तहसीलदार की उपस्थिति में शहर के हॉटल संचालक, विवाह घर संचालक एवं साउण्ड व्यवसायी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शादीघर एवं हॉटल संचालकों को निर्देशित किया गया कि उनके संस्थानों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाना है उसकी लिखित अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर से प्राप्त करना अनिवार्य है।
साथ ही विभिन्न हॉटल या विवाह घरों में आयोजित होने वाले विवाह या अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


Share

Check Also

बैकुंठपुर,@ सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्वास्तिक सोनी ने 94.4′ अंक प्राप्त कर बढ़ाया मान

Share बैकुंठपुर,20 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर के होनहार छात्र स्वास्तिक सोनी ने सीबीएसई …

Leave a Reply