नई दिल्ली ,26 अक्टूबर 2021 ( ए )। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजिश रचने और उनके लिए धन जुटाने के अपराध में हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को 12-12 साल और संगठन के दो अन्य सदस्यों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने मोहम्मद शफी शाह और मुजफर अहमद डार को 12-12 साल कैद और तालिब लाली तथा मुश्ताक अहमद लोन को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इन चारों आरोपियों ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को 27 सितंबर को स्वीकार किया था, जिसके बाद चार अक्टूबर को उन्हें दोषी करार दिया गया था। शफी शाह और लाली जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा जिले के रहने वाले हैं, जबकि डार बडगाम जिले का और लोन अनंतनाग जिले का रहने वाला है।
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