Breaking News

एससी का टाडा कोर्ट को निर्देश आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने को कहा

Share


नई दिल्ली ,27 सितंबर २०२१ (ए )।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के अजमेर की एक विशेष टाडा कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह 1993 में कई राजधानी एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों मेड्डं सिलसिलेवार विस्फोटों के आरोपी के खिलाफ तीन महीने के भीतर आरोप तय करे. आरोपी 11 साल की जेल की सजा काट रहा है. शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से साल 2010 में गिरफ्तार किए गए हमीर उई उद्दीन की जमानत याचिका को लंबित रखा और कहा कि उसके खिलाफ आरोप तय होने के बाद इस पर विचार किया जाएगा.
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने सीबीआई से कहा कि वह मामले में आरोप तय करने के लिए गाजियाबाद जेल में बंद सह-आरोपी सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को विशेष अदालत के सामने पेश करने में मदद करे और मामले में सुनवाई शुरू करना सुनिश्चित करे. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को सूचीबद्ध की है.


Share

Check Also

अम्बिकापुर@ केशवपुर डीएमएफ मामले में बड़ा न्यायिक आदेश,1.32 करोड़ की कथित गड़बड़ी पर 9 के खिलाफ एफआईआर के निर्देश

Share आत्मानंद महाविद्यालय के विकास कार्यों में बिना निविदा भुगतान और बिल-वाउचर को लेकर उठे …

Leave a Reply