- व्यवस्थित रूप से धान खरीदी करने के निर्देश,धान खरीदी पर किसानों से की बात
- उपार्जन केन्द्रों में धान को सुरक्षित रखने समुचित उपाय करने के निर्देश
अम्बिकापुर,06 दिसम्बर 2023 (घटती-घटना)। जिले में धान खरीदी जारी है। बुधवार को कलेक्टर कुन्दन कुमार और पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा करजी में धान खरीदी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान बेचने आए किसानों से बात भी की। उपार्जन केंद्र में मौजूद महिला किसान मिथिलेश कुशवाहा से कलेक्टर ने बात कर धान खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महिला किसान ने बताया कि वे करजी की रहने वाली हैं और उनके पास 2.50 हेक्टेयर भूमि है। उपार्जन केंद्र में महिला किसान से धान खरीदी की ऑनलाइन एंट्री किए जाने की प्रक्रिया का कलेक्टर ने स्वयं बैठकर अवलोकन किया और किसान को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने धान की स्टैकिंग और अपने समक्ष उपार्जन केंद्र में आए धान की आर्द्रता और तौल का अवलोकन किया।
कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों में की जा रही अब तक कुल धान खरीदी एवं उठाव, धान के सुरक्षित रख रखाव, बारदाने की उपलधता, किसानों का पंजीयन आदि के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी एसडीएम, तहसीलदार, पटवारियों एवं संबंधित अधिकारियों को उपार्जन केंद्रों के सतत निरीक्षण के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उपार्जन केन्द्रों में खरीदी पश्चात रखे गए धान को बेमौसम बारिश से सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में कैप कव्हर और पानी के निकासी हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि सरगुजा जिले में धान बेचने हेतु कुल पंजीकृत कृषक संख्या 58409 हैं, और पंजीकृत धान का रकबा 74770 हेक्टेयर है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य 288134 मीट्रिक टन है। 6 दिसंबर की स्थिति में कुल 2604 किसानों से 11717 मीट्रिक टन धान की खरीदी 51 समितियों के माध्यम से की गई है। जिले में अनुमानित धान खरीदी हेतु आवश्यक बारदानों की संख्या 14406 गठान है जिसमें से आज की स्थिति में जिले नये जूट बारदाने, राईस मिलर के पुराने जूट बारदाने एवं पीडीएस से प्राप्त कुल 12756 गठान उपलध हैं द्य जिले में बारदाना की कोई समस्या नहीं है। जिले में अवैध धान के 2 प्रकरण बनाये गये हैं जिसमें 330 मि्ंटल धान मण्डी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।
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