Breaking News

अहमदाबाद@पीएम के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

Share


अहमदाबाद ,10 जून 2023 (ए)।
गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी अफसलभाई कसमभाई लखानी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति निरजार देसाई की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री को पंसद या नापसंद करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उनके खिलाफ अपमानजनक और अपमानजनक भाषा का उपयोग करना अनुचित है।
न्यायमूर्ति देसाई ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी व्यक्ति को पसंद या नापसंद करने का अधिकार है, लेकिन यह उसे प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक या अपमानजनक भाषा का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस अदालात द्वारा केवल सामान्य टिप्पणियां की जाती हैं।
जस्टिस देसाई ने कहा कि लखानी की पोस्ट सामाजिक शांति को भंग करने की सामग्री थी। उनकी पोस्ट में न केवल पीएम और उनकी दिवंगत मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी थी, बल्कि पोर्नोग्राफी और अश्लील सामग्री भी शामिल थी।
अदालत ने आगे कहा कि लखानी ने पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी सामग्री साझा की थी जो सांप्रदायिक कलह और सामाजिक अशांति को भड़का सकती थी।
न्यायमूर्ति देसाई ने कहा कि पोस्ट में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अत्यधिक अपमानजनक थी कि उनका उल्लेख अपने आर्डर में नहीं कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्ट एजेंडा से प्रेरित प्रतीत होती हैं। यहां तक कि अगर अपराध के लिए अधिकतम पांच साल की सजा पर विचार किया जाता है, तो मुझे जमानत देने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं मिलता है।


Share

Check Also

GHATATI-GHATANA PAPER PDF 26 JULY 2026

Share 26 JULY 2026 AMBIKAPUR GG NEWS PAPER1 11Download Share

Leave a Reply